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पटना हाईकोर्ट ने निविदा में न्यूनतम दर सीमा को हटाने पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने निविदा में न्यूनतम दर सीमा को हटाने पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

पटना. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्य विभाग द्वारा पारित उस निर्णय पर रोक लगा दी है, जिसके तहत बिहार सरकार द्वारा निविदा में न्यूनतम दर सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया था। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार संवेदक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष गिरि ने कोर्ट को बताया कि न्यूनतम दर लगाने का विभाग का पत्रांक 2046 (S) 06.03.14 को लिया गया निर्णय निविदा की सीमा 10 प्रतिशत कम होना अवैध मानी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 16.01.2020 को अधिसूचना जारी कर इसमें परिवर्तन किया, जिसके तहत निविदा में न्यूनतम दर सीमा हटा दी गई।

राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 10% न्यूनतम दर सीमा को बेवजह हटाने का कोई औचित्य नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट को बताया गया कि चूंकि सरकार अपने फैसले की समीक्षा कर रही है, इसलिए मामले को दो हफ्ते बाद फिर से सूचीबद्ध किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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