बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना हाईकोर्ट ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का दिया निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का दिया निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी बी बजनथ्री ने गौरी रानी की ओर से दायर अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। यह मामला याचिकाकर्ता की बर्ख़ास्तगी से संबंधित है। इन्हें बग़ैर अवसर दिए अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने कोर्ट को बताया कि 18.12.21 को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया था।

जिसके तहत हाईकोर्ट ने सिपाही की बर्ख़ास्तगी आदेश रद्द करते हुए उसके बकाए वेतन का लाभ दो महीने के भीतर देने का आदेश दिया था। बकाए वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था। 

लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद एसएसपी कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सके। इस पर एकलपीठ ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए उनके ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया। इस मामलें पर आगे सुनवाई होगी।




Suggested News