PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट याचिका के मामले में चुनाव परिणाम आ जाने के कारण निष्पादित कर दिया। जस्टिस मोहित कुमार शाह ने इस मामलें को निष्पादित करते हुए कहा कि इस रिट याचिका के सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।
स्थानीय वोटर दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका दायर की गई थी। भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो रहे थे। प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 बी का हवाला देते हुए बताया था कि यह रिट याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता एस डी संजय का कहना था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिए विधानसभा के उप चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन की जांच कर रद्द करने के लिए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश देने का अनुरोध किया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया।
मोहन गुप्ता पर तथ्य को छुपा कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया था। ये भी आरोप लगाया गया था कि आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दिया गया। साथ ही लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई।