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पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज से अतिक्रमण नहीं हटाने पर जताई नाराजगी, दो दिन कार्रवाई का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज से अतिक्रमण नहीं हटाने पर जताई नाराजगी, दो दिन कार्रवाई का दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज व अस्पताल, दरभंगा में अवैध अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पी वी बजन्त्री की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए इस कालेज से अतिक्रमण दो दिनों में हटाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया,तो जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मामलें पर अगली सुनवाई 15 जनवरी,2024 को की जाएगी। दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज में  हुए अतिक्रमण को हटाने व छात्रों के हॉस्टल की दयनीय हालत पर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। ये जनहित याचिका विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने दायर की थी।

इस मामलें पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। ये आदेश 20 फरवरी,2020 को कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन लम्बे समय तक कोर्ट के आदेश का पालन नही किये जाने पर याचिकाकर्ता  विकास चन्द्र उर्फ़ गुड्डू बाबा ने अवमानना वाद दायर किया। इस मामलें पर जस्टिस पी वी बजनथ्री की खंडपीठ ने सुनवाई की।

कोर्ट ने आदेश का पालन अब तक नहीं किये जाने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिनों में आदेश पालन किये जाने का सख्त निर्देश दिया है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 15 जनवरी,2024 को की जाएगी।

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