पटना. हाईकोर्ट ने पटना में सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की कटाई पर चिंता जाहिर करते हुए आदेश दिया कि संबंधित अधिकारी राजधानी में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सचेत रहेंगे। साथ ही पर्यावरण की क्षति हो उसकी भरपाई करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने गौरव सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले पर कोर्ट ने उक्त आदेश पारित करते हुए मामलें को निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि सड़क के किनारे पेड़ों की कटाई को तत्काल रोका जाए। साथ ही जो पेड़ कट गए हैं, उनके एवज में नए पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। सारे पेड़ों की गिनती एवं उसके सुरक्षा के उपाय करने चाहिए।
सुनवाई के दौरान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कोर्ट को बताया कि कई एक वृक्षों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर सुरक्षित रूप से लगाया गया है। इसके अलावा सैकड़ों नये वृक्ष भी पटना में लगाए आ रहे हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही मामलें को निष्पादित कर दिया।