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पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में हो रहे विलंब पर पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, निरीक्षण के लिए टीम का किया गठन

पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में हो रहे विलंब पर पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, निरीक्षण के लिए टीम का किया गठन

PATNA : पटना हाइकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामलें को गम्भीरता से लेते हुए निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वकीलों की तीन टीम गठित की हैं। अधिवक्ता मनीष कुमार इन टीमों के साथ पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे।


इस टीम के सदस्य अलग अलग निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कोर्ट ने कहा की निरीक्षण के दौरान वकीलों की सहायता के लिए सम्बंधित जिले के अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। ये टीम निरीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करेगी। कोर्ट ने कार्य की धीमी गति पर कॉन्ट्रेक्टर को फटकार लगायी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह से तय समय सीमा के तहत सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पायेगा।

गौरतलब है कि इस सड़क निर्माण के तय समय सीमा 31 मार्च ,2023 हैं। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी भी कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने आश्वास्त किया कि सड़क निर्माण का कार्य में दो तीन माह का विलम्ब हो सकेगा, लेकिन जल्दी  पूरा करने का पूरा कोशिश किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि जितने भी आदमी और मशीनों की जरूरत हो,उन्हें इस सड़क निर्माण के कार्य में लगा कर समय पर कार्य पूरा किया जाए। इस मामलें पर अगली सुनवाई 19 दिसम्बर,2022 को की जाएगी।

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