पटना हाईकोर्ट ने विधवा को पति की सेवानिवृति लाभ देर से मिलने पर जताई नाराजगी, लखीसराय डीएम को 5 लाख मुआवजा देने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने विधवा को पति की सेवानिवृति लाभ देर से मिलने

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक विधवा को उसके पति की सेवानिवृत्ति लाभ की राशि का भुगतान 15 साल देर से करने पर लखीसराय के डीएम को चार हफ्ते में बतौर मुआवजा 5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकल पीठ विधवा जयमन्ती देवी की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया।

दरअसल, चौकीदार के पद पर कार्यरत भाशो मांझी की मृत्यु 2008 में हो गई थी। लेकिन उसके सेवानिवृत्ति लाभ के साथ ही पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। 

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हर जगह दौड़ लगाने के बाद भी जब उसकी पत्नी की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले में लखीसराय के डीएम, बीडीओ और सीओ के रवैए पर अपनी नाराजगी जताई और विधवा के साथ न्याय किया।