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पटना हाईकोर्ट ने वकीलों को दिया 106 किमी एनएच की जांच की जिम्मेवारी, तीन जिलों के डीएम को दिया सहयोग करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने वकीलों को दिया 106 किमी एनएच की जांच की जिम्मेवारी, तीन जिलों के डीएम को दिया सहयोग करने का आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने वीरपुर से बिहपुर तक बनने वाली 106 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के जांच करने का जिम्मा हाईकोर्ट के वकीलों को दिया है। कोर्ट ने वकीलों के तीन सदस्यीय दो टीम से इस पूरे एनएच का जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा के डीएम को वकीलों के टीम को जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की। इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि इस राष्ट्रीय राज मार्ग का निर्माण कार्य काफी कम हुआ है। अब तक तय काम में से करीब 54 प्रतिशत ही काम हुआ है।

कोर्ट ने तीन सदस्यीय वकीलों की दो टीम का गठन कर पूरे राज मार्ग का 27 जनवरी से 29 जनवरी,2023 तक जांच करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान सम्बंधित जिला के डीएम को जांच दल को सहयोग करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 2 फरवरी,2023 निर्धारित की है।

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