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पटना हाईकोर्ट ने डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाने के मामले पर की सुनवाई, पटना के निबंधन रजिस्ट्रार को किया तलब

पटना हाईकोर्ट ने डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाने के मामले पर की सुनवाई, पटना के निबंधन रजिस्ट्रार को किया तलब

PATNA : फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा किये जाने के बावजूद डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना जिला के निबंधन रजिस्ट्रार को तलब किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने मनोज कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई की। 

कोर्ट ने रजिस्ट्रार को 4 दिसंबर,2023 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किदवईपुरी स्थित अपार्टमेंट के निर्माण के लिए पीआरडीए ने नक्शा की स्वीकृति दी थी।

अपार्टमेंट के निर्माण के बाद खरीदार फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए जब डीड पेश किया, तो रजिस्ट्रार ने डीड रजिस्टर करने से इंकार करते हुए कहा कि जिस जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण किया गया है ,उस क्षेत्र के जमीन को राज्य सरकार अधिग्रहण करने की कार्रवाई की थी।

कोर्ट ने कहा कि किदवईपुरी के जमीन को अधिग्रहण किया जाना था, तो फिर पीआरडीए ने कैसे अपार्टमेंट निर्माण के लिए नक्शा की स्वीकृति दी। इस क्षेत्र के जमीन को कभी अधिग्रहण किया ही नहीं गया हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पटना के निबंधन रजिस्ट्रार को 4 दिसंबर ,2023  को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। उसी दिन इस मामलें पर पुनः सुनवाई होगी।

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