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पटना हाईकोर्ट ने बैरिया में निर्मित नये बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क की दयनीय स्थिति पर की सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने बैरिया में निर्मित नये बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क की दयनीय स्थिति पर की सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट में पटना में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई 16 जनवरी,2024 को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए हुडको को पार्टी बनाया था। याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। 

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि  सड़क व नालों के  निर्माण लिए आवश्यक धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। लेकिन अभी इस धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलना शेष हैं । पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं। कोर्ट ने ये भी बताने को कहा था कि अगर सड़क  निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ,तो क्यो नहीं हुआ।  

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सडक व नालों के निर्माण के लिए 2021 में  ही धनराशि जारी कर दी गयी थी। ये योजना तकनीकी समिति के प्रस्ताव पारित करने के लिए 8 जून,2021को भेजा था। फिर नगर निगम की ओर से बताया गया कि अगस्त,2023 को पुनः तकनीक समिति को भेजा गया है।अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि आम लोगों को बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के  कारण भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है ।

उन्होंने बताया कि ये बस स्टैंड काफी बड़ा है, जहाँ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती जाती  है। बड़ी तादाद में यात्रीगण इस बस स्टैंड में बस पकड़ने आते है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसके बावजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड में आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बरसात के मौसम में  बस स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है। इस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलें होती है। जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण  काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 16जनवरी,2024 को होगी।

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