PATNA : पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को सहायक प्रोफेसर बहाली मामले में तलब किया है। जस्टिस पी बी बजनथ्री व जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने डॉ. कुमार चन्दन की अपील पर सुनवाई की।
कोर्ट ने निदेशक को आगामी 31 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि सहायक प्रोफेसर के बहाली के लिए कौन कौन सा पद स्वीकृत था। उसकी पूरी जानकारी देने का आदेश आईजीआईएमएस के निदेशक को देने का आदेश दिया।
इससे पूर्व कोर्ट ने सहायक प्रोफेसर बहाली मामले का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश आईजीआईएमएस को दिया था। इस मामलें परअगली सुनवाई 31 जनवरी, 2023 को की जाएगी।