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पटना हाईकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर की सुनवाई, एनएचएआई ने प्रगति रिपोर्ट किया पेश

पटना हाईकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर की सुनवाई, एनएचएआई ने प्रगति रिपोर्ट किया पेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया।प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य हो रहा है। 

कोर्ट को बताया गया कि पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड़ बनाने की कारवाई हो रही है। इस लिंक रोड को बनाने पर कार्य चल रहा है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है। लेकिन इसे पूरी तरह से यातायात चालू करने के लिए डाइवर्शन और लिंक रोड़ का बनाया जाना है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एन एच ए आई  को इस राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति स्पष्ट करने के लिए 19 जनवरी,2024 तक के लिए मोहलत दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गया और जहानाबाद जिले के डीएम को निर्देश दिया था कि सड़क निर्माण में  आ रही बाधाओं को दूर करें। इससे पूर्व एन एच ए आई ने हलफ़नामा दायर कर धनराशि व्यय किये जाने का ब्यौरा डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडर (डी एफ सी) के अधिकारियों को दे दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है ,लेकिन लिंक रोड़ नहीं बनने के कारण यातायात चालू नही हो पा रहा है। वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि पटना के समीप नाथूपुरा और सरिस्ताबाद के बीच  सड़क निर्माण के लिए नये सिरे से टेंडर 11 जुलाई,2023 को जारी किया जायेगा।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत हैं। इस मामलें पर अगली सुनवाई 28 जून, 2024 को की जाएगी।

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