NEW DELHI : आम तौर पर लोग न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट की शरण में पहुंचते हैं। लेकिन यहां हाईकोर्ट के जज ही अपने लिए न्याय की मांग करने देश के शीर्ष अदालत में पहुंच गए हैं। जहां जज ने दावा किया है। उन्होंने शीर्ष न्यायालय से GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोले जाने और सैलरी जारी करने की अपील की है। फिलहाल, एपेक्स कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
कोर्ट को बताया मानसिक और आर्थिक रूप से हूं परेशान
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा का कहना है कि नवंबर 2023 में उच्च न्यायिक सेवाओं से हाईकोर्ट में प्रमोशन के बाद से अब तक उन्हें GPF खाता नहीं मिला है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। जस्टिस मिश्रा ने यह भी बताया है कि जीपीएफ के लाभ नहीं मिलने का नतीजा यह हुआ कि उन्हें प्रमोशन के बाद से ही सैलरी नहीं मिली है। इसके चलते वह मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।
जस्टिस मिश्रा ने याचिका के जरिए शीर्ष न्यायालय से घोषणापत्र मांगा है कि वह भी High Court Judges (Salaries and Conditions of service) Act, 1954 के तहत जीपीएफ खाते के हकदार हैं। इधर, जस्टिस मिश्रा की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील प्रेम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की थी।
बिहार सरकार को जारी किया गया नोटिस
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से भी जवाब तलब किया गया है। फिलहाल, कोर्ट की ओर से आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन 29 जनवरी को इसपर सुनवाई करने की बात कही है।