Patna High Court News : पटना हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को अग्रिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता को मनी लांड्रिंग एक्ट के मामले में सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता के विरुद्ध 14 दिसंबर, 2021 को मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 45 और 44 के तहत भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध 5 ऐसे आपराधिक मामलों में आरोप था, जिसके जरिये अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को किसी मुकदमें में दोषी करार नहीं दिया गया है। कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध करके गलत तरीके से धन इकट्ठा किया हो। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और राजनैतिक द्वेष में गलत तरीके से फंसाया गया है।
ददन पहलवान के खिलाफ 14 दिसंबर, 2021 को मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 45 और 44 के तहत भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था. याचिकाकर्ता के विरुद्ध 5 ऐसे आपराधिक मामलों में आरोप था जिसके जरिये अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था.
गौरतलब है कि ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य के रूप में 2015 में डुमरांव से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे । उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 का भारतीय आम चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। ददन पहलवान कि बाहुबली छवि रही है.उनके खिलाफ कुछ मामले भी दर्ज रहे हैं.