बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना हाईकोर्ट ने सड़क और नालों की दयनीय हालत पर दिखाई सख्ती, हुडको को बनाया पार्टी

पटना हाईकोर्ट ने सड़क और नालों की दयनीय हालत पर दिखाई सख्ती, हुडको को बनाया पार्टी

PATNA. पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई करते हुए हुडको को पार्टी बनाया। याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि  सड़क व नालों के  निर्माण लिए 9.60 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।लेकिन अभी इस धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलना शेष हैं । 

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा गया था  कि  सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं।कोर्ट ने ये भी बताने को कहा था कि अगर सड़क  निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ,तो क्यो नहीं हुआ।  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि  इस सडक व नालों के निर्माण के लिए 2021 में  ही धनराशि  जारी कर दी गयी थी।ये योजना तकनीकी समिति के प्रस्ताव पारित करने के लिए 8 जून,2021को भेजा था। फिर नगर निगम की ओर से बताया गया कि अगस्त,2023 को पुनः तकनीक समिति को भेजा गया है।

अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि  आम लोगों को बस स्टैंड में  बुनियादी सुविधाओं के अभाव के  कारण  भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है।लेकिन ये योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है । उन्होंने बताया कि ये बस स्टैंड काफी बड़ा है, जहाँ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती जाती  है।बड़ी तादाद में  यात्रीगण इस बस स्टैंड में  बस पकड़ने आते है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि  इसके बाबजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है।यहाँ  बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं।सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड में आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं ।

अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने ये भी बताया कि बरसात के मौसम में  बस स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है।इस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलें होती है।जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण  काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है। इस मामलें पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया।इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई नवंबर,2023 में  की जाएगी।

Suggested News