PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। शिवानी कौशिक व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? साथ ही अभी राज्य में कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज हैं? इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार को अगली सुनवाई में पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया गया है।
पटना हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बिहटा में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड आदि के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। हालांकि गुरूवार को हलफनामा दायर नहीं हो पाने के कारण मामले की सुनवाई 26 जुलाई, 2021 को तय की गयी है।
इनसब के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने के लिए एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निर्देश दिया कि इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दिए गए रिप्रेजेंटेशन पर वे विचार कर शीघ्र निर्णय लें। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी।