ट्रांसपोर्ट नगर की दयनीय और जर्जर सड़क पर पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब, मिली दो सप्ताह की मोहलत

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PATNA. पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर में माल ढोलाई के लिए बनाई स्टैंड में जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बुडको को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। पटना नगर निगम ने बुडको के रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया था कि  आम लोगों को इस स्टैंड में  बुनियादी सुविधाओं के अभाव के  कारण  भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है । उन्होंने बताया कि ये स्टैंड काफी बड़ा है, जहाँ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से वाहनों का आवागमन होता है।बड़ी तादाद में लोग इस स्टैंड में माल ढूलाई के क्रम मे आते जाते है।

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि  इसके बाबजूद इस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है।यहाँ  बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं।सड़कों की हालत खराब होने के कारण लोगों को स्टैंड में आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं।

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इस मामलें पर अगली दो सप्ताह बाद की जाएगी।