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नगर निकाय को लेकर पटना हाईकोर्ट में 19 दिसंबर को होगी सुनवाई, चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले होगी सुनवाई

नगर निकाय को लेकर पटना हाईकोर्ट में 19 दिसंबर को होगी सुनवाई, चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले होगी सुनवाई

पटना. हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निकाय के विघटन की अवधि 6 माह से ज्यादा होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा निकायों में कार्य संभाले जाने के मामले पर सुनवाई 19 दिसंबर 2022 तक टल गयी। जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने अंजू कुमारी व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी है। दो चरण में ये चुनाव होंगे 18 दिसंबर और 28 दिसंबर 2022 चुनाव होंगे। 31 दिसम्बर 2022 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

पिछली कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि क्यों नहीं प्रावधानों और कानूनों के उल्लंघन को मानते हुए एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किए जा रहे कार्यों पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया जाए। कोर्ट को राज्य सरकार  के अधिवक्ता किंकर कुमार ने बताया था कि डेडीकेटेड कमीशन का गठन हाई कोर्ट के निर्देशानुसार  कर दिया गया है। उसका रिपोर्ट आते ही राज्य में नगर निकाय का चुनाव करा लिया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले  नगर निकाय का चुनाव हर हाल में करा लेना है। लेकिन बिहार में बहुत ऐसे नगर निकाय हैं, जिनको विघटित हुए एक बरस से ज्यादा की अवधि हो गई  है ।इसके बावजूद इसके अभी भी उन नगर निकायों में एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है।

कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के कार्यों को गैरकानूनी माना है।याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस प्रकार पंचायत में परामर्श दात्री समिति का गठन किया गया है ,उसी प्रकार नगर निकाय में भी परामर्श दात्री समिति का गठन किया जाए। उन्होंने बताया कि इससे नगर निकाय का कार्य सुचारू रूप से चुनाव संपन्न होने तक हो सकेगा। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता  संजीव निकेश  ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के निर्देशानुसार  डेडिकेटेड कमीशन  की रिपोर्ट आ जाने के बाद नगर निकाय का चुनाव सम्पन्न करा लिया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2022 को की जाएगी।

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