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पटना हाईकोर्ट ने छेड़खानी पर रोक लगाने का डीजीपी और गृह विभाग को दिया निर्देश, पढ़िए पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट ने छेड़खानी पर रोक लगाने का डीजीपी और गृह विभाग को दिया निर्देश, पढ़िए पूरी खबर

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी पर लगाम लगाने व निजात दिलाने के लिए विचार कर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश गृह विभाग व डी जी पी को दिया है। जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओमप्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया, लेकिन राज्य में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा निर्देश में शिक्षण संस्थान, कार्यरत महिलाओं के होस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, गर्ल्स हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहनों, रेल व धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस को तैनात करने का निर्देश है। 

साथ ही जल्द कार्रवाई करने हेतु हर जिला में फ़ास्ट ट्रैक वीमेंस फ्रेंडली कोर्ट का गठन किया जाना है। बुकलेट, ब्राउसर, पंफ्लेट व होर्डिंग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जरिये प्रचार प्रसार करना भी शामिल है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया।


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