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पटना हाईकोर्ट ने दो पहाड़ों के खनन पर लगाया रोक, कहा ऐतिहासिक महत्व वाले जगहों पर खनन का ठेका कैसे दिया गया

पटना हाईकोर्ट ने दो पहाड़ों के खनन पर लगाया रोक, कहा ऐतिहासिक महत्व वाले जगहों पर खनन का ठेका कैसे दिया गया

PATNA : नवादा और रजौली में दो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व की पहाड़ियों याग्यवल्लक्या और  लोमस के खनन पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से पटना हाईकोर्ट ने जबाव तलब किया है। विनय कुमार सिंह की जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया गया कि ये पहाड़ियां ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व की है। लेकिन राज्य सरकार के खनन व भूतत्व विभाग ने इन पहाड़ियों की तलहटी में खनन करने का ठेका दे दिया है।

हाईकोर्ट को यह बताया गया कि इन पहाड़ियों में प्राचीन काल के मंदिर, गुफाओं में सुंदर भित्तिचित्र और अनेक प्रकार की कलाकृतियां हैं। इन पहाड़ियों का नाम दो महान ऋषियों के नाम पर रखा गया है। याचिका में कोर्ट से यह अनुरोध किया गया कि खनन पर सरकार तुरंत रोक लगा कर वहां के पर्यावरण और वातावरण को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। साथ ही इसके ऐतिहासिक,धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही यहां के पर्यावरण,वातावरण,जंगलों,जंगली जानवरों और पहाड़ियों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाए।

कोर्ट को बताया गया की पत्थरों को तोड़े जाने से होने वाले शोर से स्थानीय निवासियों को परेशानी होती हैं,वहीं पत्थर तोड़े जाने के दौरान कई बार स्थानीय निवासियों को चोट लगने के कारण घायल भी हो जाते हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

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