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पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के लिए की गयी कार्रवाई का माँगा ब्यौरा, पढ़िए पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के लिए की गयी कार्रवाई का माँगा ब्यौरा, पढ़िए पूरी खबर

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना स्थित पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा रेलवे और राज्य सरकार से तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व रेल विभाग के वरीय अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया था,जिन्हें उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देना था।कोर्ट ने आज यह बताने को कहा कि अब तक रेलवे स्टेशन की हालत सुधारने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। 

रेलवे स्टेशन तो चालू हो गया, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाया है। साथ ही अब तक स्टेशन तक पहुंचने के सही ढंग से सड़क नहीं बन पाया है,जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।

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