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बिहार राज्य पंचायती अधिनियम,2006 पर पारित निर्णयों को लेकर सभी बीडीओ और पंचायत समिति ईओ को जागरुक करे सरकार, हाईकोर्ट ने बैठक बुलाने का दिया निर्देश

बिहार राज्य पंचायती अधिनियम,2006 पर पारित निर्णयों को लेकर सभी बीडीओ और पंचायत समिति ईओ को जागरुक करे सरकार, हाईकोर्ट ने बैठक बुलाने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक मामलें में ये निर्देश दिया कि राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारियों की बैठक बुलाये।जस्टिस राजीव राय ने इस मामलें में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें बिहार राज्य पंचायती अधिनियम,2006 व अधिनियम से सम्बन्धित हाईकोर्ट के पारित निर्णयों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये।

ये मामला पंचायत समिति,दीघल बैंक,किशनगंज से सम्बन्धित है।कोर्ट ने पंचायत समिति के प्रमुख व उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक नहीं बुलाने के बीडीओ के कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। इस बैठक को बुलाने के लिए एक तिहाई सदस्य सहमत थे। कोर्ट ने कहा कि सभी बीडीओ को दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।कोर्ट ने इस आदेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रधान सचिव,पंचायती राज विभाग ,बिहार सरकार को भेजने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि चूँकि बीडीओ न केवल अधिनियम,बल्कि विभाग के दिशानिर्देशों और कोर्ट के निर्णयों से अनभिज्ञ है।वे स्वतंत्र रूप से तथा स्थानीय स्तर पर सत्ता में  बैठे लोगों की मिलीभगत से काम कर रहे है। इसलिए राज्य हित में  ये आवश्यक है कि  राज्य भर के पंचायत समितियों का काम बेहतर और प्रभावी तरीके से करने के लिए ऐसी बैठक शीघ्र बुलाई जाये।

इस मामले में बीडीओ ने एक तिहाई सदस्यों की सहमति के बाद भी बैठक बुलाने से मना कर दिया कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण समाप्त हो गया।इसलिए प्रमुख व उपप्रमुख के विरुद्ध कोई नया प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है ।


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