PATNA: पटना के हीरा पन्ना इंफ्रा कंपनी पर जुर्माना लगेगा. इस कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट The Emperor का बिना निबंधन लिए ही बिक्री के लिए प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया था. रेरा बेंच में सुनवाई के दौरान यह बात साबित हो गई कि निबंधन मिलने से पहले ही हीरा पन्ना ने प्रोजेक्ट का ब्राउसर जारी कर रेरा नियमों का उलंघन किया था. रेरा ने 6 दिसंबर को अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें अपने टेक्निकल विंग को हीरा पन्ना के प्रोजेक्ट The Emperor का साइट विजिट कर अनुमानित लागत बताने को कहा है. इसी रिपोर्ट के आधार पर रेरा बेंच जुर्माने की राशि तय करेगी.
हीरा-पन्ना ने बिना निबंधन ही The Emperor का शुरू किया था प्रचार..अब लगेगा जुर्माना
पटना के हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट LLP एक बार फिर से रेरा के लपेटे में है. इस बार इस कंपनी के प्रोजेक्ट-The Emperor को लेकर रेरा में सुनवाई चल रही है. बिना निबंधन के ही प्रोजेक्ट The Emperor का प्रचार-प्रसार करने पर रेरा ने स्वतः संज्ञान लिया था. आरोप है हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी ने बिना निबंधन लिए ही ब्राउसर जारी कर दिया. 6 दिसंबर को रेरा की मेंबर नुपूर बनर्जी की बेंच में सुनवाई हुई. बेंच ने अंतरिम आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि ''अथॉरिटी टेक्निकल विंग को प्रोजेक्ट साइट का दौरा करने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लागत का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देती है।'' इस रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण रेरा अधिनियम की धारा 59 (1) के प्रावधान के अनुसार जुर्माना राशि निर्धारित करने में सक्षम होगा। रेरा बेंच के समक्ष सुनवाई में यह बात प्रमाणित हो गई कि रेरा की तरफ से निबंधन नहीं दिया गया था,बावजूद प्रचार किया जा रहा था. रेरा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 22 मई 2023 को नोटिस जारी किया था. जबकि The Emperor प्रोजेक्ट का निबंधन 16 अगस्त 2023 को ग्रांट हुआ है. ऐसे में हीरा पन्ना कंपनी ने रेरा के नियमों का उलंघन कर प्रोजेक्ट The Emperor का प्रचार-प्रसार किया है. 6 दिसंबर को हुई सुनवाई में बेंच ने तकनीकी विंग को रिपोर्ट देने को कहा है ताकि जुर्माना लगाया जा सके. अब इस केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2024 को होगी.
बता दें, 28 जुलाई को हुई सुनवाई में रेरा की तरफ से बेंच को तस्वीर उपलब्ध कराया गया था. उसी तस्वीर के आधार पर रेरा ने स्वतः संज्ञान लिया था. तस्वीर में हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट के The Emperor का ब्राउसर जारी किया गया था. कंपनी के वकील ने बेंच के समक्ष कहा कि निबंधन के लिए अप्लाई किया गया है. प्रोजेक्ट का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है. न तो कोई फ्लैट को बुक किया गया है और न बिक्री.