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पटना की रियल इस्टेट कंपनी 'अर्च ग्रुप' डिफल्टर, आदेश पारित होने के बाद भी बिल्डर ने जुर्माने की राशि जमा नहीं किया, अब RERA ने नाम किया सार्वजनिक...डिफाल्टर लिस्ट में 63 डेवलपर्स के नाम

पटना की रियल इस्टेट कंपनी 'अर्च ग्रुप' डिफल्टर, आदेश पारित होने के बाद भी बिल्डर ने जुर्माने की राशि जमा नहीं किया, अब RERA ने नाम किया सार्वजनिक...डिफाल्टर लिस्ट में 63 डेवलपर्स के नाम

PATNA: सरकारी कायदे-कानून को ठेंगा दिखाने वाली रियल इस्टेट कंपनियों पर रेरा बिहार की तरफ से जुर्माना ठोका जाता है. साथ ही साठ दिनों के अंदर जुर्माने की राशि को जमा करने का आदेश भी पारित किया जाता है. लेकिन ढीठ रियल इस्सेट कंपनियां रेरा को ठेंगा दिखाते हुए जुर्माने की राशि जमा नहीं करती हैं. अब रेरा ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. आदेश का तामिला नहीं करने वाले बिल्डरों से राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले रियल इस्टेट कंपनी और बिल्डर का नाम सार्वजनिक किया जा रहा है. साथ ही कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है. रेरा ने हाल ही में 63 डिफाल्टर बिल्डर/कंपनी की सूची जारी की है, जिनके खिलाफ रेरा बेंच ने विभिन्न तारीखों में जुर्माना लगाया. लेकिन इन कंपनियों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की. अब रेरा बिहार की तरफ से ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है.  रेरा ने अर्च ग्रुप  के नाम भी सार्वजनिक किए हैं. इस कंपनी ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की है. रेरा बेंच ने 2023 में ही इस कंपनी के प्रोजेक्ट को गैर निबंधित पाया था और 17 लाख रू का जुर्माना लगाया था. रेरा बिहार ने जांच में पाया कि कंपनी ने जुर्माने की रकम नहीं दी है. लिहाजा इस कंपनी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है.  

उदाहरण से जानिए...। रेरा बेंच ने पटना की एक कंपनी अर्च ग्रुप जो नौबतपुर इलाके में टाउनशिप पर काम कर रही है. यह टाउनशिप बिना रेरा निबंधन की है. रेरा बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई के बाद 1 जून 2023 को आदेश पारित किया. रेरा ने अर्च ग्रुप (Arch Group) के चार प्रोजेक्ट...आनंद लोक, आनंद लोक-2,अर्च गार्डन और अस्वारी ग्राम को गैरनिबंधित पाया. इसके बाद टेक्निकल विंग से सभी प्रोजेक्ट की लागत मूल्य का आकलन कराया. रिपोर्ट आने के बाद रेरा ने कंपनी Arch Group पर कुल 17.37 लाख रू का पेनाल्टी लगाया था.  कंपनी द्वारा पटना जिला से सटे नौबतपुर इलाके में इन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जो गैर निबंधित है. 

 

 11 बीघा में दो प्रोजेक्ट 

रेरा बेंच ने 1 जून के आदेश में कहा था कि 20 मार्च 2023 की कार्यवाही के अनुपालन में रेरा तकनीकी विंग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. कंपनी Arch Group के चारो प्रोजेक्ट पंजीकृत नहीं हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां तक प्रोजेक्ट आनंद लोक और आनंद लोक-द्वितीय का संबंध है, भूमि का कुल क्षेत्रफल 11 बीघा है (220 कट्ठा) और परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20.24 करोड़ है। जहां तक असावरी ग्राम परियोजना का संबंध है, भूमि का कुल क्षेत्रफल है 1,71,500 वर्ग फुट (126 कट्ठा) और परियोजना की कुल अनुमानित लागत है 14.49 करोड़. वहीं ARCH गार्डन के बारे में कहा गया है कि यह पूरा प्रोजेक्ट है. 

कंपनी के निदेशक को जारी हुआ था नोटिस 

रेरा ने अर्च ग्रुप द्वारा बिना निबंधन आनंद लोक, आनंद लोक-2,अर्च गार्डन और अस्वारी ग्राम प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार व बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया गया था. इसके बाद 10 जून 2022 को कंपनी के एमडी अमित ओझा और निदेशक रंजन ओझा को शो-कॉज नोटिस जारी किय़ा था. रेरा बेंच ने कंपनी के जवाब से असंतुष्ट होकर लागत का .5 फीसदी जुर्माना तय किया है. एक प्रोजेक्ट के लिए 10.12 लाख और दूसरे के लिए 7.25 लाख ,कुल 17.37 लाख रू जुर्माना देने का आदेश दिया है. फाईन की राशि 60 दिनों में जमा करने का आदेश दिया गया है. 

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