PATNA : एक तरफ अपहरण के मामले में राजद एमएलसी कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी की मांग भाजपा की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने यह साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पटना एसएसपी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इसके पीछे उन्होंने दानापुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार की अदालत के आदेश का हवाला दिया।
एसएसपी ने कहा कि पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कई तरह की खबरें प्रसारित की जा रही थीं। अभियोजन पदाधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर जो सच्चाई सामने आई है, उसके तहत कार्तिक कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कार्तिक कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। उस दौरान अदालत ने उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी। एक सितंबर को जब रोक हटी तो पुलिस ने जमानती वारंट कोर्ट को वापस कर दिया गया। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए आदेश की मांग की गई।
इस बीच कार्तिक कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। इसी आधार पर उन्होंने दानापुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी से कार्यवाही को स्थगित करने का आग्रह किया था। इसके तहत हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई स्थगित रहेगी। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होने वाली है। इसके बाद जो आवश्यक निर्देश मिलेंगे, उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
कर रहे हैं अनंत सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार
अपहरण के एक मामले में फरार राजद नेता व पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की विजयादशमी के दिन की सजायाफ्ता पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह व समर्थकों के साथ वायरल तस्वीर के बाद पटना पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। भाजपा ने पटना पुलिस के काम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राजद के दबाव के कारण कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।