PATNA : पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉउंसिल की संवैधानिकता को चुनौती वाली जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता अमित पांडे की जनहित याचिका पर सभी पक्षों को सुनवाई कर ख़ारिज किया।
अधिवक्ता अमित पाण्डेय ने कोर्ट के समक्ष ये तर्क रखा कि जीएसटी कॉउन्सिल संविधान की बुनियादी ढांचा के विरुद्ध है।जबकि भारतीय संसद में वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने कि समाहित है।
कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना ठोस कानूनी आधार के टैक्स कॉउंसिल के गठन की जनहित याचिका के रूप में चुनौती देना अधिवक्ता का अतिउत्साह है।कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया।