पितृपक्ष मेला नहीं लगेगा, लेकिन गाइडलाइंस का पालन कर पितरों को पिंड चढ़ाने आ सकते हैं लोग, जाने क्या बनाया गया है नियम

GAYA : बिहार के अध्यात्मिक नगरी गया में लगातार दूसरे साल भी पितृपक्ष मेला स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी जो लोग पिंडदान के लिए आना चाहते हैं, उन्हें आने की अनुमति प्रशासन की तरफ से प्रदान की गई है। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिनका सख्ती से पालन करना होगा।
गया जिले के डीएम ने बताया कि पिंडदानी गया में आकर पिंडदान कर सकते हैं. लेकिन पितृपक्ष के दौरान आनेवाले लोगों से अनुरोध होगा कि कम संख्या में आएं. अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो बिल्कुल नहीं आएं। जिलाधिकारी ने खासकर बुजुर्ग और बच्चों को लाने से मना किया है. उन्होंने कहा कि गया में आनेवाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
नहीं होगी किसी तरह की परेशानी
वहीं गया में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी बताया कि इस साल मेला का आयोजन नहीं होगा लेकिन अतिथि देवो भव: की परंपरा के तहत तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा के साथ 24 घण्टे टोल फ्री नंबर पर जिला प्रशासन उनकी सेवा में रहेगा। पितृपक्ष के दौरान गया में आनेवाले तीर्थयात्री बिहार के प्रति अच्छी सोच लेकर जाएं इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।
बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल विश्व प्रसिद्ध मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। इस साल यहां लोगों को उम्मीद थी कि मेले के आयोजन को सरकार की तरफ से अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से देश के दूसरे राज्यों में कोरोना के तीसरे फेज के मामले में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद सरकार ने मेले के आयोजन का लगातार दूसरे साल स्थगित करने का निर्णय लिया। इससे मेले से जुड़े लोगों में नाराजगी भी है।
प्रशासन द्वारा गया जी में आनेवाले पिंडदानियों के लिए गाइडलाइंस
- पिंडदान करने के लिए बड़े ग्रुप या समूह में आने पर प्रतिबंध रहेगा
- बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड जांच करवाना अनिवार्य होगा.
- जिसने करोना का टीका नहीं लिया है उन्हें कोरोना का टीका दिया जाएगा.
- पंडा पुजारी सोशल डिस्टेंस और कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराएंगे.
- गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना से बचाव और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश के आलोक में सीमित संख्या में लोग पिंडदान कर सकेंगे.
- आपदा कानून का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज होगी.
- कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर गया में कम से कम दस दिनों तक आइसोलेटेड होना पड़ेगा.