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दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस नहीं जुटा सकी ठोस सबूत! साक्ष्य की कमी के कारण फांसी की सजा पाए आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी

दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस नहीं जुटा सकी ठोस सबूत! साक्ष्य की कमी के कारण फांसी की सजा पाए आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में फाँसी की सजा पाए आरोपित को बरी कर दिया।जस्टिस आशुतोष कुमार व जस्टिस आलोक कुमार पाण्डेय ने अमर कुमार की अपराधिक याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिया।

 घटना वर्ष 2019 की है, जब एक नाबालिग लड़की का एक मंदिर के पास सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। जब पीड़िता का शव मिला, तो पुलिस एक खोजी कुत्ते को ले आई, उसने पहले शव को सूंघा और फिर एक ग्रामीण के घर में चला गया।

ये कुत्ता आरोपी के घर में घुस गया।  कमरे के अंदर बंद पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2021 में अररिया ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए फाँसी की सजा सुनाई।इसके विरुद्ध उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। 

 खंडपीठ ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल इस तथ्य पर आधारित था कि एक खोजी कुत्ता आरोपित के घर में घुस गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था खोजी कुत्ते की विशेषज्ञता पर इतनी अधिक निर्भरता को सही नहीं मान सकता। 

कोर्ट ने कहा कि स्नीफर डॉग साक्ष्य एक साक्ष्य नहीं हो सकता है, जब तक कि अदालत कुत्ते के कौशल की विश्वसनीयता, उसके प्रदर्शन के पिछले पैटर्न या उसके हैंडलर की क्षमताओं की जांच नहीं करती है, तब तक यह मजबूत सबूत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 

अदालत ने गिरफ्तारी के समय एक कमरे के अंदर बंद पाए जाने के आधार पर आरोपी के अपराध पर अभियोजन पक्ष की दलीलों को भी खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने उसकी तत्काल रिहाई का भी आदेश दिया।

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