NEWS4NATION DESK : नये ट्रॉफिक नियम में किए बदलाव को जुर्माने की रकम में भारी वृद्धि होने से आमलोगो में भारी गुस्सा है और वे उनके इस गुस्से का परिणाम यह हुआ है कि पुलिस वालों को ट्रॉफिक नियम तोड़ने पर उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से आम जनता ट्रैफिक रूल तोड़ते नजर आ रहे पुलिसवालों के फोटो खींच खींचकर उन्हें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं और परिवहन मंत्री से लेकर पुलिस अधिकारियों तक से पूछ रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी नए नियमों के तहत कोई कार्रवाई होगी या नहीं।
मगर अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किए गए एक आदेश में यह साफ किया गया है कि अगर कोई भी पुलिसवाला ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ आम लोगों के मुकाबले दोगुनी सख्ती बरती जाएगी और उनसे जुर्माने के रूप में दोगुना ज्यादा राशि वसूली जाएगी। दिल्ली के सभी जिलों के अडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी व अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मातहत काम करने वाले पुलिसकर्मियों को इस बारे में जानकारी देकर उन्हें इस बारे में जागरूक करें।
असल में मोटर वीकल एक्ट में जो नए बदलाव किए गए हैं, उसमें नया क्लॉज 210-बी भी जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान है कि अगर एक्ट के तहत चालान काटने में सक्षम अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ संबंधित केस में दोगुना जुर्माना लगाया जाए।
इसी नियम का हवाला देते हुए ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट कमिश्नर (ऑपरेशंस ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर सभी जिलों के डीसीपी और दिल्ली पुलिस की अन्य यूनिट्स के सीनियर अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे सभी अपने स्टाफ को इस बारे में जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी या प्राइवेट गाड़ी चलाते वक्त वे ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करें।
ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार का ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए पाया जाता है, तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा, भले ही वह उस वक्त सरकारी गाड़ी चला रहा हो या कोई प्राइवेट गाड़ी पर सवार हो।