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चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल नहीं कर सकेंगे यह काम, जनरल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने जारी कर दिया बड़ा आदेश

चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल नहीं कर सकेंगे  यह काम, जनरल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने जारी कर दिया बड़ा आदेश

NEW DELHI : लोकसभा चुनाव में अब दो माह का समय बाकी है। ऐसे में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार नए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। आयोग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार सभी सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को किसी भी चुनाव अभियान और रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा गया है।

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को किसी भी चुनाव अभियान और रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल से बचना चाहिए।

चुनाव आयोग ने जारी किया बयान

चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए एक निर्देश में चुनाव-प्रचार के दौरान किसी भी तरह से बच्चों के इस्तेमाल के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी राजनीतिक दलों को किसी भी चुनाव में बच्चों को शामिल नहीं करने के लिए कहा गया है। 

साथ ही रैलियों, नारे लगाने, पोस्टर वितरित करने सहित अभियान से बच्चों को दूर रखें। इसके अलावा चुनाव प्रचार या रैलियों के दौरान राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को अपने वाहन में बच्चे को गोद में रखने या ले जाने की भी अनुमति नहीं है। चुनाव आयोग ने बच्चों के किसी और तरीके के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है।

चुनाव आयोग ने कही ये बात

चुनाव आयोग के अनुसार  किसी भी तरह से राजनीतिक अभियान में बच्चों के भागीदारी जैसे बच्चों द्वारा कविता पाठन हो, उनके द्वारा किसी पार्टी को लेकर बोले गए शब्द हो या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल हो। इन सभी पर रोक लगा दी गई है।

हालांकि, अपने माता-पिता के साथ मौजूदगी को बच्चों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।


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