SUPAUL : वर्ष 2019 में प्रतापगंज थाना क्षेत्र में घटी सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना मामले में आज कोर्ट ने चार आरोपियों के विरुद्ध सजा सुनाई है। इस मामले में एडीजे 6 सह विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने सजा सुनाया है। इस मामले में चार आरोपियों अनमोल यादव, मो अलीशेर, मो अयूब और मो जमाल के विरुद्ध मृत्यु दण्ड की सजा व आर्थिक दंड की सजा सुनाया गया है।
इसके साथ ही पीड़िता व उनके परिजन को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि देने का भी आदेश दिया गया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय सिंह, बच्चन झा व नागेन्द्र नारायण ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया।
गौरतलब है की प्रतापगंज थाना क्षेत्र में 8 अक्टूबर 2019 को मेला देखने जा रहे एक ही परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर एक नाबालिग सहित दो अन्य महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें एक महिला को गोली मार दी गई थी। जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। कोर्ट के इस फैसले से जहां पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। वहीं लोगों का न्यायालय के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है।
सुपौल से सुभाष चन्द्र की रिपोर्ट