Patna : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सचिवालय में सामान्य आगंतुकों के लिए पास की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी इजाजत देंगे तभी किसी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि अब सामान्य आगंतुकों को सचिवालय में प्रवेश के लिए संयुक्त सचिव या इससे उपर के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना उनकी अनुमति के बाहरी आगंतुकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
वहीं कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सचिवालय और उससे जुड़ी दूसरी बिल्डिंगों में सामान्य आगंतुकों को पास जारी नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति यदि आवश्यक काम के सिलसिले में अधिकारी से मिलना चाहता है तो उसे कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अफसर से इसकी अनुमति लेनी होगी।
बता दें सचिवालय में बाहरी लोगो के प्रवेश पर रोक पहले से लगी हुई है। लेकिन अबतक किसी विशेष परिस्थिति में आगंतुक सामान्य तरीके से पास बनवाकर सचिवालय में प्रवेश कर सकते थे। पास के लिए संयुक्त सचिव या उससे उपर के अधिकारी की अनुमति की जरुरत नहीं थी।