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सिवान में सिपाही हत्याकांड के आरोपी रईस खान ने कोर्ट में किया सरेंडर, कई महीनों से था फरार

सिवान में सिपाही हत्याकांड के आरोपी रईस खान ने कोर्ट में किया सरेंडर, कई महीनों से था फरार

SIWAN : सिवान के खान ब्रदर्श रईस खान ने आज सिवान कोर्ट में सरेंडर कर दिया. रईस खान सिपाही वाल्मीकि यादव की हत्याकांड में नामजद आरोपी था, तब से वह फरार चल रहा था. आज अपने वकील के साथ स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में रईस खान ने सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने रईस खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया. 

बताते चले कि बीते सात सितंबर में सिसवन थाना पुलिस गश्ती में निकली थी, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी. इस क्रम में गोली लगने से सिसवन थाना में पदस्थापित सिपाही बाल्मीकि यादव की मौत हो गई थी. इसके बाद 222/22 केस कांड दर्ज किया गया था. जिसमें मो. आफताब, अभय यादव, वीरेंद्र राम के साथ रईस खान को नामजद आरोपी बनाया गया था. 

इस मामलें में मो. आफताब, अभय यादव, वीरेंद्र राम ने पहले ही आत्मसमर्पण  कर दिया था. वहीं रईस खान के फरार होने पर पुलिस ने उसके घर कुर्की के लिए इश्तेहार चिपकाया था. जिसके बाद आज राइस खान ने आत्मसमर्पण कर दिया. 

वही रईस खान ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कर मुझे परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद मैंने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. सिपाही हत्याकांड में पुलिस ने मुझे मुख्य आरोपी बनाकर फंसाया है. वहीं, सिपाही हत्याकांड और 147 मामले को लेकर रईस खाना ने कहा कि सभी बिंदुओं पर कोई भी उच्च अधिकारी जांच करने को तैयार नहीं है. इसमें सीबीआई, एनआईए जांच होनी चाहिए, तब जाकर सच्चाई सामने आएगी. 

सिवान से विजय की रिपोर्ट

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