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राज्य में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर पटना हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई को लेकर सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

राज्य में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर पटना हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई को लेकर सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित दवाओं के व्यापार में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शशि रंजन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता  के अधिवक्ता श्रीप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 व रूल्स 122 ई का हवाला देते हुए कहा है कि कानून के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है।

इस जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि कथित तौर पर  पूरे राज्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री वर्तमान समय के प्रभारी ड्रग्स कंट्रोलर की मिलीभगत से की जा रही है। इस मामले में सहायक औषधि नियंत्रक, मुजफ्फरपुर ने कुल 111 फर्मों के नामों को  12  जून, 2021 को अपने पत्र के जरिये अभियोजन चलाने को लेकर भेजा था।

लेकिन ड्रग्स कंट्रोलर ने अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी। श्रीवास्तव ने आगे ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के विगत 11 फरवरी, 2021, 22 मार्च, 2021 और 26 अप्रैल, 2021 के पत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य के ड्रग्स कंट्रोलर की मिलीभगत से पूरे राज्य में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री जारी है और इनके संरक्षण में ही इन सब कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रतिबंधित चीजों को दवाओं में मिलाकर दवाओं की बिक्री की जा रही है। राज्य सरकार का पक्ष राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एस डी यादव ने रखा। इस मामले पर आगे की सुनवाई आगामी 31 अगस्त को की जाएगी।

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