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पटना हाई कोर्ट में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने दायर की याचिका, भवन निर्माण विभाग पर पार्टी कार्यालय का आवंटन मनमाने तरीके से रद्द करने का लगाया आरोप

पटना हाई कोर्ट में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने दायर की याचिका, भवन निर्माण विभाग पर पार्टी कार्यालय का आवंटन मनमाने तरीके से रद्द करने का लगाया आरोप

PATNA : पटना स्थित पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने व खाली कराने के आदेश के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है। ये याचिका पार्टी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद ने दायर किया है। ये याचिका अधिवक्ता आशीष गिरी ने दायर किया है।

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर हाउस नम्बर 1,व्हीलर रोड़, शहीद पीर अली खान मार्ग,पटना में  आवंटित किया गया। ये पार्टी बाद में दो भाग में बंट गयी। इस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर का एक दल के रूप में मान्यता दी गयी। भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर,2021 को मान्यता दी थी।

इस याचिका में कहा गया कि  तब से लगातार इस परिसर में पार्टी कार्यालय कार्य कर रहा था। पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई,2023 को आवेदन दे दिया गया था। इसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया। साथ कार्यालय परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी।

याचिका में ये कहा गया कि  ये आदेश भवन निर्माण विभाग के उप सचिव के आदेश से जारी हुआ है। ये कहा गया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर ये आदेश पारित किया है। इसके मद्देनजर पार्टी की ओर कार्यालय का आवंटन रद्द करने की मांग की गयी है। 

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