PATNA : राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट को बताया कि प्रोन्नति में आरक्षण देने सम्बन्धी अधिसूचना गत 16 जनवरी,2024 को जारी कर दी है। इसपर कोर्ट ने अभी से 6 महीने के भीतर राज्य के सभी विभागों में अधिसूचना को लागू करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।
इसके साथ ही जस्टिस पी बी बजनथरी तथा जस्टिस रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने सतीश कुमार शर्मा की ओर से दायर अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया।
कोर्ट ने कहा थकि अगर 16 जनवरी,2024 को जारी अधिसूचना को राज्य सरकार लागू करने में विफल रहती है, तो याचिकाकर्ता फिर से इस मामले को कोर्ट के सामने उठाने की छूट दी गई।