PATNA : निकाय चुनाव में पहली बार मेयर, उप मेयर और चेयरमैन के पद के लिए लोगों की वोटिंग से चयन होना है। जिसके लिए भावी उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इन सबके बीच इन पदों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि आरक्षण व्यवस्था का फिर से निर्धारण किया जाएगा। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि मेयर और डिप्टी मेयर के पद में पिछले कार्यकाल वाले आरक्षण को ही बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि दोनों पदों पर फिर से आरक्षण तय किया जाएगा।
बताया कि किसी निकाय क्षेत्र में एक ही आरक्षण व्यवस्था को दो कार्यकाल के लिए रखा जाता है। मौजूदा कार्यकाल के पूरा होते ही दो कार्यकाल पूरे हो गए हैं, ऐसे में अब नए सिरे से निकाय चुनाव में आरक्षण के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा।
नए निकाय क्षेत्र भी कारण
निकाय चुनाव में मेयर – डिप्टी मेयर पद के लिए नए सिरे से आरक्षण लागू करने का एक कारण परिसिमन के बाद नए निकायों का गठन और सीमा विस्तार को भी माना गया है। राज्य में आठ नए नगर निगम बनाए गए हैं. जिनमें सासाराम, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, सहरसा व नालंदा शामिल है। ऐसे में जिन निगम और निकायों में आरक्षित किए गए पदों पर दो लगातार कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां नए सिरे से आरक्षण तय किया जाएगा।
आज महत्वपूर्ण बैठक
आज बिहार निर्वाचन आयोग की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम, सीओ और संभाग प्रमुख मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनाव की तैयारी, बुथ, आनेवाले खर्च और ईवीएम सहित अन्य जरुरी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी।