आरजेडी के पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा, मंजू देवी हत्याकांड में फैसला

SAMASTIPUR : समस्तीपुर न्यायालय ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे 3 के न्यायालय ने आज हसनपुर विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक सुनील कुमार पुष्पम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मंजू देवी हत्याकांड में यह फैसला सुनाया गया है।

14 साल बाद आये इस फैसले पर सुबह से ही सबकी नजर बनी हुई थी। जैसे ही न्यायालय के द्वारा पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई वैसे ही उनके परिवार वाले और समर्थकों में मायूसी छा गई। इस फैसले को लेकर  काफी संख्या में उनके समर्थक सुबह से ही न्यायालय में मौजूद थे। 

न्यायालय के इस फैसले के बाद आरोपी पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मैं न्यायालय का सम्मान करता हुँ। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे ।

वही इस मामले पर अपर लोक अभियोजक गौरी शंकर मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के द्वारा आरोपी को 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ₹25000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा का ऐलान किया है।

क्या है मामला

 मामला 2 अगस्त 2005 का है। जंहा मृतक मंजू देवी अपनी गोतनी कबूतरी देवी के साथ अपने गांव छेछनि से बिथान बाजार आ रही थी। रास्ते में मार्शल गाड़ी आ रही थी ।हॉर्न बजाने के बाद उनके रास्ते से नहीं हटने के कारण गाड़ी से छह लोग उतर कर उन दोनों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई थी। इस दौरान आरोपी पूर्व विधायक ने बंदूक के बट से उसके पेरू पर वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जंहा इलाज के दौरान 4 माह की गर्भवती मंजू देवी की मौत हो गई थी। उस मामले में पीड़ित के द्वारा आवेदन दिए जाने के बावजूद थाना में मामला दर्ज नहीं किया गया था। जिसके बाद मृतक की गोतनी ने रोसड़ा न्यायालय में कंप्लेंट फाइल की। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर हसनपुर थाने में 164 /2005 दर्ज किया गया। लेकिन इस मामले में पुलिस ने केस से आरोपी पूर्व विधायक को क्लीन चीट दे दिया था जिसके बाद आवेदिका कबूतरी देवी के द्वारा न्यायालय में पुनः प्रोटेस्ट दाखिल किया गया और उसी के आधार पर आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।