PATNA: पटना के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने पटना में अवस्थित नालों के उड़ाही को लेकर रविवार को समीक्षा बैठक की है। समीक्षा के क्रम में कमिश्नर ने पटना नगर निगम के नगर आयुक्त और अपर समाहर्त्ता राजस्व के नेतृत्व में बादशाही पाईंन सहित 9 नालों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए नालों की उड़ाही का निर्देश दिया है।इसको लेकर कमिश्नर ने जल संसाधन, जिला प्रशासन, नगर निगम और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त 9 टीमों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान दो चरणों में चलाया जायगा। पहला चरण 13 नवंबर से 20 नवंबर तक और दूसरा चरण 29 और 30 नवंबर को चलाया जाएगा।
कमिश्नर ने निर्देश दिया कि बादशाही पाईंन सहित आनंदपुरी नाला,पटेल नगर नाला,सैदपुर नाला सैदपुर से शनिचरा तक, जोगीपुर संप हाउस से बायपास होते हुए पहाड़ी तक अवस्थित NBCC द्वारा निर्मित नाला, नंदलाल छपरा से मीठापुर तक बायपास किनारे अवस्थित नाला,बाकरगंज नाला ,कुर्जी नाला दीघा आशियाना पथ तथा एयरपोर्ट से राजधानी वाटिका होते अशोक राजपथ सरपेंटेंन/मंदिरी नाला का विस्तृत सर्वेक्षण होगा।ख़ातियानी नक्शा के आधार पर नाला की जाँच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नालो को भर कर कलवर्ट एवम पुल बना दिया गया है। कही -कहीं अतिक्रमित कर मिट्टी भरकर नालों के ऊपर रोड बना दिया गया है।इस तरह के कच्चा -पक्का अतिक्रमण को हटाया जाएगा। संजय अग्रवाल ने बताया कि बादशाही पाईंन सहित सभी नालों पर से अतिक्रमण हटा कर उड़ाही करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी नालों से पानी का प्रवाह लगातार होता रहे,जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो।
समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने बताया कि पहले बादशाही पाईंन से अतिक्रमण हटाया जाएगा।इसके बाद सभी मुख्य नालों पर से अतिक्रमण हटाया कर उड़ाही किया जाएगा।उन्होंने बताया कि अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था,अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवम अंचलाधिकार सदर को निर्देश दिया गया है कि नंदलाल छपरा में बादशाही नाला के आधा किलोमीटर की नापी में लगभग 05 पक्का मकानों के द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाय।
आयुक्त ने समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि पटना सदर अंतर्गत कुल 9 नाला का सर्वे किया जाय। उन्होंने अपर समाहर्त्ता राजस्व, अंचलाधिकारी पटना सदर को निर्देश दिया कि नालों का सर्वेक्षण कराया जाय। पहले फुट पेट्रोलिंग करें, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-कौन अतिक्रमण कब किया गया है। किसी भी नाला के किनारे परती/रास्ता का निर्माण किया गया है तो उसे भी अतिक्रमण माना जाएगा। निजी रास्ता, ढ़लाई, पुलिया बनाया गया है, तो उसे भी अतिक्रमणमुक्त कराया जायगा।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अतिक्रमित स्थलों पर लाल निशान लगाया जाय। अतिक्रमित मकानों पर भी लाल निशान लगाया जाय तथा अतिक्रमण अभियान के पूर्व नोटिस निर्गत, तामिला, माईकिंग कराया जाय। जो भी वैधानिक प्रक्रिया है, उसे शीघ्र पूरा कर लिया जाय।