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कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं पटना हाईकोर्ट, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं पटना हाईकोर्ट, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

PATNA : बिहार में  कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज फिर से सुनावई हुई. चीफ जस्टिस की बेंच में आज दिनेश कुमार VS बिहार सरकार CWJC नंबर 7135/2020 की सुनवाई हुई. 

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बताया गया था कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार ने काफी प्रयास किए हैं. कोरोना टेस्टिंग की संख्या को तेजी से बढ़ाई गई है. वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई है.


स्वास्थ्य विभाग के इस हलफनामे का पेटिशनर के वकील दिनू कुमार की तरफ से विरोध किया गया. 24 जुलाई 2020 को विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों के संबंध में कोर्ट कोविड अस्पतालों कर सीसीटीवी, उचित संख्या में वेंटिलेटर, डॉक्टरों, कोविद अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की टीम द्वारा 4 काउंटर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था लेकिन सरकार की तरफ से उसका जवाब नहीं दिया गया. 

वकील दीनू कुमार ने अदालत को अवगत कराया कि कोविड रोगियों को चेस्ट एक्सरे और सिटी स्कैन के परीक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में सिटी स्कैन मशीन नहीं हैं, जिस पर प्रधान सचिव को अदालत ने मौजूदा सिटी स्कैन मशीनों का सत्यापन करने के लिए कहा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर 2020 को होगी.

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