31 पैसा बकाया रहने के कारण एसबीआई ने नहीं दिया नो ड्यूज सर्टिफिकेट, हाईकोर्ट ने लगाई जोरदार फटकार

DESK. एसबीआई को गुजरात हाईकोर्ट ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं करने को लेकर फटकर लगाई है. कोर्ट ने यह फटकर भी मात्र 31 पैसे से जुड़े मामले में लगाया है. भूमि सौदे के एक विषय में एक किसान पर महज 31 पैसे बकाया रह जाने पर उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं करने को लेकर एसबीआई को फटकार लगाई है.
अदालत ने कहा, ‘यह उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है।' जस्टिस भार्गव करिया ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए बैंक के प्रति नाखुशी जताई. जज ने कहा, ‘हद हो गई, एक राष्ट्रीयकृत बैंक कहता है कि महज 31 पैसे बकाया रह जाने के कारण नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा सकता.'
याचिकाकर्ता राकेश वर्मा और मनोज वर्मा ने अहमदाबाद शहर के पास खोर्जा गांव में किसान शामजीभाई और उनके परिवार से वर्ष 2020 में एक भूखंड खरीदा था. शामजीभाई ने एसबीआई से लिये गये फसल रिण को पूरा चुकाने से पहले ही याचिकाकर्ता को जमीन तीन लाख रुपये में बेच दी थी, ऐसे में भूखंड पर बैंक के शुल्क के कारण याचिकाकर्ता (भूमि के नये मालिक) राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं दर्ज करवा सकते थे.
हालांकि, किसान ने बाद में बैंक का पूरा कर्ज चुकता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद एसबीआई ने उक्त प्रमाणपत्र कुछ कारणवश जारी नहीं किया. इसके बाद, भूमि के नये स्वामी वर्मा ने उच्च न्यायालय का रुख किया. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति करिया ने बैंक का बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र अदालत में पेश करने के लिए कहा. इस पर एसबीआई के वकील आनंद गोगिया ने कहा, ‘यह संभव नहीं है क्योंकि किसान पर अब भी 31 पैसे का बकाया है। यह प्रणालीगत मामला है.'