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मोतिहारी में बाढ़ पीड़ितों की सूची नहीं बनाना अधिकारीयों को पड़ा महंगा, एसडीओ ने माँगा स्पष्टीकरण

मोतिहारी में बाढ़ पीड़ितों की सूची नहीं बनाना अधिकारीयों को पड़ा महंगा, एसडीओ ने माँगा स्पष्टीकरण

MOTIHARI : पूर्वी चंपारण जिला में अरेराज SDO ने बड़ी कार्रवाई की है. बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि भेजने के लिए सर्वे सूची जमा नहीं करने पर संग्रामपुर सीओ, पीओ और बीएओ सहित छह नोडल पदाधिकारियो से 24 घण्टा में स्पष्टीकरण की मांग किया है. स्पष्टीकरण के जवाब सहित सूची जमा नहीं करने पर सभी पदाधिकारी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई  होगी. बताते चलें की अरेराज अनुमंडल के संग्रामपुर भवानीपुर में गंडक नदी के चंपारण तटबंध टूटने से पांच पंचायत के हजारों परिवार प्रभावित हुए थे. समय अवधि में बाढ़ सहायता राशि भेजने के लिए सर्वे कार्य पूरा नहीं करना संग्रामपुर सीओ सहित छह नोडल पदाधिकारी को महंगा पड़ गया. 

एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने संग्रामपुर सीओ सहित सभी छह नोडल पदाधिकारियो से जवाब  तलब किया है. सोमवार संध्या 5 बजे तक सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं करने पर आपदा प्रंबधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही गई है. एसडीओ मिश्र ने बताया कि संग्रामपुर के भवानीपुर में गंडक नदी पर बने चंपारण तटबंध टूटने से कई पंचायतो में बाढ़ की पानी प्रवेश कर जाने से लोग परेशान है. 27 जुलाई को ही संग्रामपुर सीओ को चार दिनों के अंदर लोगो को चिन्हित कर उनके खाते में बाढ़ सहायता राशि भेजने के लिए सूची बनाने का निर्देश दिया गया था. 

वही सर्वे के लिए सभी प्रभावित पंचायतो के लिए नोडल पदाधिकारी के साथ टीम गठित किया गया था. ताकि समय से बाढ़ प्रभावित परिवारों सरकार के निर्देशानुसार बाढ़ सहायता राशि दिया जा सके. समय अवधि समाप्त होने के बाद भी बाढ़ प्रभावित लोगों का सूची तैयार कर कार्यालय में जमा नही करना गंभीर मामला है .

जिसको लेकर संग्रमपुर सीओ,नोडल पदाधिकारी, कृषि समन्वयक कृष्णा कुमार,रवि प्रकाश मिश्र,पीओ बालेश्वर कुमार,बीएओ नवल किशोर सिंह व प्रभारी अंचल निरीक्षक योगेंद्र राय से जबाब तलब किया गया है. सोमवार संध्या 5 बजे तक बाढ़ पीड़ितों की सूची जमा नही करने पर उक्त पदाधिकारियो के बिरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

मोतिहारी से हिमांशु की रिपोर्ट 


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