...तो क्या लालू की लाडली रोहिणी का नामांकन होगा रद्द? पटना हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका, जानें पूरा मामला

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पटना- बिहार की हॉट सीट में से एक सारण लोकसभा सीट  पर एक तरफ एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी है तो दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं. रोहिणी चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं. बेटी रोहिणी के चुनाव प्रचार के लिए खुद लालू यादव पहुंचे थे. तो वहीं सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने को चुनौती दी है.

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-84 और 102 का हवाला देते हुए कहा कि डॉ रोहिणी आचार्या लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है. जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता का कहना है कि डॉ रोहिणी के पासपोर्ट और कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच नहीं की गई. जैसे कि उन्होंने सात वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं? उन्होंने रोहिणी की नागरिकता पर भी सवाल उठाया.  याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद-84 एवं 102 का हवाला देते हुए बताया गया है कि रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हैं. 

याचिका में कहा गया कि रोहिणी सिंगापुर की रहने वाली हैं और अपने नामांकन पत्र के साथ ही कई सारे गलत तथ्यों को अंकित किया है. उनके किसी भी घर का पता सारण या पटना जिला नहीं दिया गया है और उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण भी नहीं दिया गया है. रोहिणी पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा गलत जानकारी दी गई है. याचिकाकर्ता ने खुद को सारण लोकसभा क्षेत्र का मतदाता बताते हुए यह दावा किया है. इसकी जानकारी खुद भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को देते हुए रोहिणी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि रोहिणी के खिलाफ रिट दायर की गई है. डॉ रोहिणी आचार्या  सारण में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं, लेकिन इसके बावजूद सारण के रिटर्निंग आफिसर ने उपरोक्त तथ्यों के बारे में बगैर जांच के उनका नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिया.