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सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा-अभी तक नही किया गया कोई कारगर प्रयास

सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा-अभी तक नही किया गया कोई कारगर प्रयास

NEWS4NATION DESK : देश मे समान नागरिक संहिता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है देश मे समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किया गया है। 

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अदालत इस बारे में पहले कई बार कह चुकी है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी इस पर सहमति है और उम्मीद की गई थी कि राज्य इसे लागू करने की कोशिशें करेंगे, लेकिन अभी तक प्रयास नहीं हुआ है। 

जस्टिस दीपक गुप्ता की अगुआई वाली बेंच ने संपत्ति विवाद के एक मामले में गोवा की तारीफ करते हुए कहा कि वह सभी के लिए उदाहरण है, जहां पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। कानून सभी के लिए एक है।
 
 कोर्ट ने कहा कि हिंदू लॉ 1956 में बनाया गया, लेकिन समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास नहीं हुआ। बता दें, लॉ कमिशन ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है।
 
 

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