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अग्निपथ के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सेना भर्ती की नई योजना के खिलाफ देश में हुआ था व्यापक विरोध

अग्निपथ के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सेना भर्ती की नई योजना के खिलाफ देश में हुआ था व्यापक विरोध

DESK. अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी.  सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होगी। जज इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की अवकाश बेंच ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट के खुलने पर इस याचिका पर सुनवाई होगी। 

दरअसल,अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं हैं। याचिकाओं में गुहार लगाई गई है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केवियट (प्रतिवाद) दायर किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले उसकी बात भी सुनी जाए।

वकील मनोहर लाल शर्मा ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका लगाई है। उन्होंने इसे खारिज करने की गुहार लगाई है। मनोहर लाल ने अपनी याचिका में कहा है कि अग्निपथ स्कीम से युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश और नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए। वहीं, 18 जून को वकील विशाल तिवारी ने भी अग्निपथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने इसकी जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमिटी की गठन की गुहार लगाई थी।

केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना सार्वजनिक किया था। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती शुरू हो गई है। इस योजना के तहत 17 साल छह महीने से लेकर 21 साल के युवक-युवती सेना में भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं। सेना में शामिल होने वाले 25 फीसदी जवानों को नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।


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