पटना: राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी ने राहुल गांधी में खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है.
सुशील मोदी ने पटना CJM कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सुशील मोदी ने कहा कि आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है. राहुल गाँधी ने दिनांक 13.04.2019 को बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली में अपने भाषण में मोदी टाइटल वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया है. जिससे मोदी टाइटल रखने वाले सभी लोगों की भावनाओं को चोट लगी है इसलिए हमने राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में सम्मन किया जाए और इस मामले का ट्रायल किया जाए.
लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचने और लोगों के निगाह में छवि खराब करने के आरोप में इस मानहानि के मुकदमे में दो साल की सज़ा सुनाए जाए। राहुल गांधी जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे बिहार में तो पासवान जाती के लोग चौकीदारी करते है।