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पटना के दुल्हिन बाजार थाना के दारोगा पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्यों नहीं अदालती अवमानना का केस चलाकर दंडित किया जाए?

पटना के दुल्हिन बाजार थाना के दारोगा पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्यों नहीं अदालती अवमानना का केस चलाकर दंडित किया जाए?

 पटना. दुलहिन बाजार थाना में नाजायज और गैरकानूनी तरीके पशु मेला लगाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में अदालती आदेश की अनदेखी करने वाले दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ मनोज कुमार और पाठक मिल्की गांव के नागेन्द्र यादव उर्फ सरदार नागेन्द्र यादव के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने इन दोनों को ये बताने को कहा कि क्यों नहीं अदालती आदेश की अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें दंडित किया जाए।

कोर्ट ने पीयूष पाल द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे पदाधिकारी के कारण ही समाज का विश्वास पुलिस पर से उठता जा रहा है। कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया माना कि दुलहिन बाजार के एसएचओ ने हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर एक अपराधी को  गैरकानूनी तरीके से मेला लगाने दिया।

कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि दुलहिन बाजार के एसएचओ ने अदालती आदेश का पालन नही किया है। इसी कारण याचिकाकर्ता पशु का मेला नहीं लगा रहा है और उसके मेला स्थान के बगल में ही उस क्षेत्र का एक अपराधी, जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामला दर्ज है, पशु मेला लगा रहा है। उसे दुलहिन बाजार के एसएचओ का भी सहयोग मिल रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दुलहिन बाजार के एसएचओ को कोर्ट में तलब किया था।


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