बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Desk. झारखंड के धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए इस घटना को ज्यूडिशियल सिस्टम पर हमला बताया। इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को जज उत्तम आनंद हत्याकांड का दोषी पाया था।

बता दें कि पिछले साल जुलाई में मॉर्निंग वॉकिंग के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी। इससे जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले का धनबाद की विशेष सीबीआई अदालत में स्पीडी ट्रायल हुआ। पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपी लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी, जिनसे उनकी मौत हुई थी।

न्यायाधीश उत्तम आनंद चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। रंजय सिंह धनबाद के बाहुबली नेता और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। कुछ दिन पहले ही शूटर अभिनव सिंह और अमन का गुर्गा रवि ठाकुर की जमानत याचिका उन्होंने खारिज कर दी थी। आशंका जताई जा रही थी कि रंजय सिंह हत्याकांड मामले में ही उनकी हत्या की गई है।



Suggested News