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'माल वसूली' में निलंबित DIG को सरकार ने किया निलंबन मुक्त, EOU की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया था सस्पेंड

'माल वसूली' में निलंबित DIG को सरकार ने किया निलंबन मुक्त, EOU की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया था सस्पेंड

PATNA: लंबे समय से निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी शफीउल हक को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. भ्रष्टाचार की शिकायत व एक दारोगा को रखकर पुलिस वालों से वसूली कराने के फेरा में मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी फंस गये थे. शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच की थी. जांच में आरोप सही साबित होने पर सरकार ने नवंबर 2021 में ही निलंबित कर दिया था. 

माल वसूली में नप गए थे तत्कालीन डीआईजी

3 अप्रैल 2023 को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में शफीउल हक को निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की गई. इसके बाद गृह विभाग ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है. साथ ही पुलिस मुख्यालय में योगदान का आदेश दिया है. विभाग ने अपने आदेश में कहा है की शफीउल हक गंभीर कदाचार के आरोप में निलंबित थे .उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है जो मुख्य जांच आयुक्त के समक्ष सुनवाई के लिए प्रक्रियाधीन है. इनके द्वारा आवेदन दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि वे एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं.

दरअसल, मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी शफीउल हक के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत मिली थी. पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा दिया था. जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि डीआईजी शफीउल हक एक सब इंस्पेक्टर के माध्यम से अवैध उगाही करा रहे हैं. इसके बाद 3 नवंबर 2021 को निलंबित कर दिया गया. तब से लगातार निलंबित चल रहे थे. सरकार इनके निलंबन अवधि को हर बार बढ़ा दे रही थी. 

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