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पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में टली

पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में टली

पटना. पटना हाई कोर्ट में राज्य के पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामलें पर सुनवाई 3 नवंबर,2023 तक के लिए टली।      विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का मोहलत दिया था। पूर्व में कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस एक्ट की तहत फार्मासिस्टों पद सृजित व नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि पशु अस्पतालों में दवाओं की देखभाल और वितरण इन फार्मासिस्टों के जरिये सुनिश्चित किया जा सके। 

याचिकाकर्ता का कहना था  कि राज्य वेटेरिनरी डायरेक्टरेट के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य के वर्ग - एक के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पदों की मंजूरी नहीं दी गई है। 

इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर, 2023 को होगी।

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